आर के मिश्रा
गोण्डा।। जनपद गोण्डा अन्तर्गत दो अधिकारीयों द्वारा दो अलग अलग थानो मे लोकसभा निर्वाचन चुनाव के दौरान दो प्रत्यासियों के विरुद्ध भारतीय आचार संहिता उल्लंघन मामले की धारा 171-H व 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद गोण्डा के पशुधन प्रसार अधिकारी दिनेश कुमार की सुचना पर छपिया थाने की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के विरुद्ध भारतीय आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उनके द्वारा मसकनवा फार्म हॉउस पर उनके द्वारा बिना अनुमति के कार्यकर्ता /पदाधिकारीयों की बैठक की गई है। प्रभारी निरीक्षक छपिया ने बताया की पशुधन प्रसार अधिकारी की सूचना पर अभियोग दर्ज किया गया है।
वहीं डॉ0 जावेद आलम ने थाना धानेपुर में लोकसभा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है। आरोप है कि मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजापुर रतवागाढ़ा में बिना अनुमति के श्रेया वर्मा द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया है। जो आदर्श आचार संहिता का उलंघन है। थानाध्यक्ष धानेपुर ने बताया की डॉ0 जावेद आलम की सुचना पर लोक सभा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के विरुद्ध विधिक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
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